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कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेटर (AY 2026-27)

🔒 गणना आपके ब्राउज़र में ही — कुछ भी अपलोड नहीं होता

शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या सोना बेचने पर हुए मुनाफ़े का टैक्स निकालिए — बजट 2024 की नई दरों के साथ। शॉर्ट-टर्म है या लॉन्ग-टर्म, यह ख़ुद तय कर लेता है।

बजट 2024 के बाद कैपिटल गेन टैक्स

बजट 2024 ने 23 जुलाई 2024 से भारत में कैपिटल गेन पर टैक्स लगने का तरीक़ा बदल दिया। यह मुफ़्त कैलकुलेटर FY 2025-26 (AY 2026-27) की मौजूदा दरें इस्तेमाल करता है: आपने क्या बेचा, ख़रीद-बिक्री की तारीख़ें और रकमें डालिए — यह ख़ुद तय करता है कि गेन शॉर्ट-टर्म है या लॉन्ग-टर्म, सही दर लगाता है, इक्विटी पर ₹1.25 लाख की छूट देता है, और पुरानी प्रॉपर्टी के लिए इंडेक्सेशन के बिना 12.5% और इंडेक्सेशन के साथ 20% की तुलना करके जो कम पड़े वही चुनता है। सब कुछ आपके ब्राउज़र में चलता है, इसलिए आपके आँकड़े डिवाइस से बाहर नहीं जाते।

यह टूल कौन इस्तेमाल करता है

निवेशक जो वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले शेयर या म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं; प्रॉपर्टी बेचने वाले जो सेल डीड पर दस्तख़त करने से पहले टैक्स का अंदाज़ा चाहते हैं; और NRI जो भारत की संपत्ति बेचने की सोच रहे हैं और अपनी LTCG/STCG देनदारी जानना चाहते हैं।

इस्तेमाल कैसे करें

  1. आपने जो बेचा वह चुनिए — शेयर/MF, प्रॉपर्टी, या सोना और अन्य।
  2. ख़रीद और बिक्री की तारीख़ें डालिए (शॉर्ट-टर्म है या लॉन्ग-टर्म, यह अपने आप तय हो जाता है)।
  3. ख़रीद की क़ीमत, बिक्री की क़ीमत और कोई ख़र्च डालिए, फिर दबाइए टैक्स निकालिए.

यह कैलकुलेटर जो दरें इस्तेमाल करता है (FY 2025-26)

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बजट 2024 में क्या बदला?

23 जुलाई 2024 से ज़्यादातर संपत्तियों के लॉन्ग-टर्म गेन पर सीधे 12.5% टैक्स लगता है (इंडेक्सेशन हटा दिया गया), इक्विटी के शॉर्ट-टर्म गेन 15% से बढ़कर 20% हो गए, और इक्विटी LTCG की छूट ₹1 लाख से बढ़कर ₹1.25 लाख हो गई।

क्या प्रॉपर्टी पर अब भी इंडेक्सेशन मिलता है?

सिर्फ़ तब जब प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले ख़रीदी गई हो — निवासी व्यक्ति इंडेक्सेशन के साथ 20% या उसके बिना 12.5%, जो कम पड़े वह चुन सकते हैं। यह टूल दोनों निकालकर कम वाला इस्तेमाल करता है।

क्या ₹1.25 लाख की छूट प्रॉपर्टी या सोने पर भी मिलती है?

नहीं। ₹1.25 लाख की लॉन्ग-टर्म छूट सिर्फ़ लिस्टेड शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर मिलती है।

प्रॉपर्टी या सोने के शॉर्ट-टर्म गेन पर टैक्स कैसे लगता है?

वे आपकी कुल आय में जुड़ जाते हैं और आपके इनकम टैक्स स्लैब की दर से टैक्स लगता है, इसलिए कैलकुलेटर में अपना स्लैब चुन लीजिए।

क्या मेरा डेटा कहीं भेजा जाता है?

नहीं। गणना पूरी तरह आपके ब्राउज़र में होती है; आपने जो भरा वह कहीं अपलोड नहीं होता।