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HRA छूट कैलकुलेटर

🔒 गणना आपके ब्राउज़र में ही — कुछ भी अपलोड नहीं होता

देखिए कि आपके हाउस रेंट अलाउंस का कितना हिस्सा टैक्स-फ्री है — और कितने पर टैक्स लगेगा।

आपके HRA का कितना हिस्सा टैक्स-फ्री है?

अगर आप किराये के घर में रहते हैं और आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में उसका एक हिस्सा टैक्स से छूट पाता है। छूट इन तीनों में से सबसे कम रकम के बराबर होती है: आपको असल में मिला HRA; दिया गया किराया घटा सैलरी का 10%; और सैलरी का 50% अगर घर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या बेंगलुरु में है, वरना 40%। FY 2026-27 से यह नियम आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची III और आयकर नियम, 2026 के नियम 279 में है, जिसने हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु जोड़े। FY 2025-26 के लिए यह 1961 के अधिनियम की धारा 10(13A) है, जिसमें सिर्फ़ मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में 50% मिलता है। यह कैलकुलेटर दोनों में से किसी भी साल का हिसाब लगा देता है — पूरी तरह आपके ब्राउज़र में।

यह टूल कौन इस्तेमाल करता है

नौकरीपेशा लोग जो जानना चाहते हैं कि कितना HRA टैक्स-फ्री दिखा सकते हैं; HR टीमें जो नए लोगों को टेक-होम समझाती हैं; और वे सब जिन्हें फाइलिंग से पहले HRA का टैक्स लगने वाला हिस्सा पता करना है।

इस्तेमाल कैसे करें

  1. वित्तीय वर्ष चुनिए: FY 2026-27, या FY 2025-26 अगर आप उस साल का आख़िरी तारीख तक भरा रिटर्न संशोधित कर रहे हैं।
  2. अपनी सालाना बेसिक सैलरी डालिए (DA मिलता हो तो उसे अलग ख़ाने में)।
  3. साल भर में मिला HRA और दिया गया कुल किराया डालिए।
  4. किराये का घर जिस शहर में है वह चुनकर HRA छूट निकालें दबाइए — टैक्स-फ्री और टैक्स लगने वाला हिस्सा दिख जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

HRA की छूट कैसे निकाली जाती है?

इन तीनों में से सबसे कम: असल में मिला HRA; दिया गया किराया घटा सैलरी (बेसिक + DA) का 10%; और नियमों में गिनाए गए शहरों में सैलरी का 50%, बाक़ी जगह 40%।

किन शहरों में सैलरी का 50% मिलता है?

FY 2026-27 से आठ शहरों में: मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु (आयकर नियम, 2026 का नियम 279)। FY 2025-26 में सिर्फ़ मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में मिलता था। बाक़ी हर जगह 40%।

क्या नई टैक्स व्यवस्था में HRA की छूट मिलती है?

नहीं — HRA की छूट सिर्फ़ पुरानी व्यवस्था में मिलती है। दोनों की तुलना हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर से कीजिए।

क्या देर से भरे रिटर्न में HRA की छूट मिलती है?

अगर आपकी कोई कारोबारी आय नहीं है, तो नहीं। HRA की छूट सिर्फ़ पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलती है, और कारोबारी आय न हो तो पुरानी व्यवस्था सिर्फ़ आख़िरी तारीख तक भरे रिटर्न में चुनी जा सकती है। देर से भरा रिटर्न, या उसका संशोधन, नई व्यवस्था में ही जाता है।

क्या किराया रसीदें ज़रूरी हैं?

हाँ — किराया रसीदें सँभालकर रखिए (और सालाना किराया ₹1,00,000 से ज़्यादा हो तो मकान-मालिक का PAN भी दीजिए)। रसीदें हमारे रेंट रिसीट जनरेटर से बना लीजिए।