HRA कैसे क्लेम करें: किराए की रसीदें, नियम और प्रमाण
सीधा जवाब: आपका टैक्स-फ़्री HRA तीन रकमों में से सबसे कम होता है — (1) आपको सचमुच मिलने वाला HRA, (2) चुकाया गया किराया घटा सैलरी का 10%, और (3) सैलरी का 50% (मेट्रो) या 40% (नॉन-मेट्रो)। यह छूट सिर्फ़ पुरानी टैक्स रिजीम में मिलती है, और इसके लिए किराए की रसीदें चाहिए — साथ ही सालाना किराया ₹1,00,000 पार करे तो मकान मालिक का PAN भी।
HRA है क्या?
हाउस रेंट अलाउंस आपकी सैलरी का वह हिस्सा है जो किराए के लिए दिया जाता है। अगर आप सचमुच किराया चुकाते हैं, तो उस भत्ते का एक हिस्सा Section 10(13A) के तहत टैक्स से मुक्त होता है। असली शब्द यहाँ हिस्सा है — छूट एक फ़ॉर्मूले से तय होती है, पूरा HRA नहीं।
सबसे कम वाला नियम
आपकी छूट वाली HRA रकम इन तीनों में से सबसे कम होती है:
- नियोक्ता से सचमुच मिला HRA।
- चुकाया गया किराया − सैलरी का 10%।
- मेट्रो शहर (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई) में रहते हैं तो सैलरी का 50%, वरना 40%।
यहाँ सैलरी = बेसिक पे + महंगाई भत्ता (वह हिस्सा जो रिटायरमेंट लाभों में गिना जाता है) + टर्नओवर के तय प्रतिशत के रूप में मिलने वाला कमीशन। छूट के बाद आपके HRA का जो बचता है, वह आपकी टैक्स योग्य आमदनी में जुड़ जाता है।
वे प्रमाण जो नियोक्ता (और आयकर विभाग) माँगेंगे
- किराए की रसीदें — आम तौर पर हर महीने की, मकान मालिक के सिग्नेचर के साथ, जिन पर रकम, अवधि और पता लिखा हो।
- मकान मालिक का PAN — अनिवार्य, अगर आपका सालाना किराया ₹1,00,000 से ज़्यादा है (यानी करीब ₹8,333/महीना)।
- रेंट एग्रीमेंट — कई नियोक्ता माँगते हैं, ख़ासकर ज़्यादा किराए पर।
- भुगतान का प्रमाण — बैंक ट्रांसफ़र या UPI नकद से ज़्यादा साफ़ रहता है।
आम स्थितियाँ
- माता-पिता को किराया: अगर मकान के मालिक माता या पिता हैं और आप सचमुच उन्हें किराया देते हैं, तो यह मान्य है — रसीदें रखिए और बैंक ट्रांसफ़र से भुगतान कीजिए। वह किराया आपके माता-पिता की आमदनी में टैक्स योग्य होगा।
- सैलरी में HRA नहीं है? तब भी आप Section 80GG के तहत किराए की कटौती क्लेम कर सकते हैं, जिसकी अपनी सीमाएँ हैं।
- अपना घर है, पर काम के लिए कहीं और किराए पर रहते हैं: आम तौर पर आप किराए वाले घर पर HRA और अपने घर पर होम लोन का लाभ, दोनों ले सकते हैं — कुछ शर्तें लागू होती हैं।
याद रखिए: सिर्फ़ पुरानी रिजीम में
नई टैक्स रिजीम में HRA की छूट नहीं मिलती। इस पर भरोसा करने से पहले देख लीजिए कि कुल मिलाकर पुरानी रिजीम आपके लिए सचमुच सस्ती पड़ती है या नहीं — हमारी पुरानी बनाम नई टैक्स रिजीम वाली गाइड देखिए, या सीधे इनकम टैक्स कैलकुलेटर में तुलना कीजिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
HRA की छूट कैसे निकाली जाती है?
आपका टैक्स-फ़्री HRA तीन रकमों में से सबसे कम होता है: सचमुच मिला HRA; चुकाया गया किराया घटा सैलरी का 10%; और मेट्रो शहरों के लिए सैलरी का 50% या नॉन-मेट्रो के लिए 40%।
क्या HRA क्लेम करने के लिए मकान मालिक का PAN चाहिए?
हाँ, अगर आपका सालाना किराया ₹1,00,000 से ज़्यादा है तो मकान मालिक का PAN अपने नियोक्ता को बताना ज़रूरी है। इससे कम पर आम तौर पर किराए की रसीदें ही काफ़ी होती हैं।
क्या नई टैक्स रिजीम में HRA क्लेम हो सकता है?
नहीं। Section 10(13A) के तहत HRA की छूट सिर्फ़ पुरानी टैक्स रिजीम में मिलती है।
क्या माता-पिता को दिए किराए पर HRA क्लेम हो सकता है?
हाँ, अगर मकान के मालिक माता या पिता हैं और आप सचमुच उन्हें किराया देते हैं। भुगतान का प्रमाण और किराए की रसीदें रखिए, और याद रखिए कि वह किराया आपके माता-पिता की आमदनी में टैक्स योग्य होता है।
यह सामान्य जानकारी है, टैक्स सलाह नहीं। नियम बदल सकते हैं — मौजूदा आयकर अधिनियम से मिलान कीजिए और अपनी स्थिति के लिए किसी पेशेवर से सलाह लीजिए।