फ़र्म या कंपनी के लिए पैन कार्ड
सीधा जवाब: कारोबारी PAN का आवेदन निजी PAN से अलग होता है। भारतीय इकाइयाँ Form 94 पर आवेदन करती हैं — फ़ॉर्म नंबर 2026 में बदल गए, यही पहले Form 49A कहलाता था — और सारा काम एक ही दस्तावेज़ कर देता है — आपका रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ एक साथ पहचान, पते और तारीख़, तीनों का प्रमाण बन जाता है। कौन सा दस्तावेज़ लगेगा, यह आपकी इकाई के प्रकार पर निर्भर करता है। कोई फोटो नहीं चिपकाई जाती, क्योंकि वह सिर्फ़ व्यक्तिगत आवेदक ही करते हैं।
🏢 इकाई के प्रकार के हिसाब से क्या लगाना है
यह वही तालिका है जो Income Tax Rules, 2026 के Rule 158 में तय है और ख़ुद Form 94 पर छपी होती है। एक ही दस्तावेज़ पहचान, पते और तारीख़, तीनों का प्रमाण बन जाता है।
- कंपनी — Registrar of Companies का जारी किया रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की कॉपी
- पार्टनरशिप फ़र्म — Registrar of Firms का जारी किया रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की कॉपी, या पार्टनरशिप डीड की कॉपी
- Limited Liability Partnership — Registrar of LLPs का जारी किया रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की कॉपी
- व्यक्तियों का संघ (ट्रस्ट) — ट्रस्ट डीड की कॉपी, या Charity Commissioner का जारी किया रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफ़िकेट की कॉपी
- व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, स्थानीय निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति — एग्रीमेंट की कॉपी, या Charity Commissioner, Registrar of Co-operative Societies या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से मिला रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफ़िकेट, या केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग से आया कोई भी ऐसा दस्तावेज़ जो इकाई की पहचान और पता स्थापित करता हो
- Hindu Undivided Family — कर्ता का एक हलफ़नामा जिसमें आवेदन की तारीख़ तक के हर सहदायिक का नाम, पिता का नाम और पता दर्ज हो, साथ में कर्ता के अपने नाम का कोई भी स्वीकृत व्यक्तिगत दस्तावेज़
ध्यान दीजिए कि फ़ॉर्म HUF को दूसरी इकाइयों के साथ नहीं, व्यक्तियों के साथ रखता है — काम कर्ता का अपना दस्तावेज़ करता है, इसलिए व्यक्तिगत दस्तावेज़ों की सूचियाँ लागू होती हैं।
🧍 प्रोप्राइटरशिप को अपना अलग PAN नहीं मिलता
यह सबसे आम बेकार जाने वाला आवेदन है। फ़ॉर्म साफ़ कहता है: एकल स्वामित्व वाले कारोबार की स्थिति में, प्रोप्राइटर को अपने ही नाम से PAN के लिए आवेदन करना चाहिए। अलग से कोई कारोबारी PAN लेना ही नहीं होता — प्रोप्राइटर का व्यक्तिगत PAN ही फ़र्म का PAN है, और GST, करंट अकाउंट और TDS में आप वही बताते हैं।
अगर आपकी स्थिति यही है, तो आपके काम का पन्ना निजी पैन चेकलिस्ट है।
✍️ साइन किसे करना है
फ़ॉर्म इस बारे में बहुत साफ़ है, और जो आवेदन बताए गए तरीक़े से साइन नहीं होते, वे नामंज़ूर हो सकते हैं:
- कंपनी — कोई डायरेक्टर
- पार्टनरशिप फ़र्म या LLP — कोई पार्टनर
- ट्रस्ट — कोई ट्रस्टी
- Hindu Undivided Family — कर्ता
- व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, स्थानीय निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति — अधिकृत सिग्नेटरी
📋 फ़ॉर्म इकाई से और क्या माँगता है
- रजिस्ट्रेशन नंबर — कंपनी के लिए अनिवार्य, जो Registrar of Companies का जारी किया नंबर देती है। दूसरी इकाइयाँ किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के प्राधिकरण का जारी किया रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकती हैं। व्यक्तियों और HUF पर यह लागू नहीं होता।
- इनकॉर्पोरेशन, डीड या गठन की तारीख़ — इकाई भी एक तारीख़ भरती है, बस वह जन्मतिथि नहीं होती: कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन की तारीख़, फ़र्म के लिए पार्टनरशिप डीड की तारीख़, ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट डीड बनने की तारीख़, LLP के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख़, व्यक्तियों के संघ के लिए गठन की तारीख़।
- ऑफ़िस का पता अनिवार्य है — फ़र्म, LLP, कंपनी, स्थानीय निकाय या ट्रस्ट के लिए, और इन आवेदकों को पत्राचार के पते के तौर पर ऑफ़िस ही चुनना होता है। निवास के पते वाला ख़ाना ख़ाली छोड़ा जाता है।
- नाम पूरा लिखा जाना चाहिए, सरनेम के ख़ानों से शुरू करके, और लंबा हो तो आगे पहले व मध्य नाम के ख़ानों में चलता हुआ। Private Limited पूरा लिखना होता है — Pvt Ltd, Private Ltd और P. Ltd, तीनों नामंज़ूर होते हैं — और M/s जैसा कोई उपसर्ग नहीं लगाया जाता।
- LLP का PAN "Firm" स्टेटस में जारी होता है, भले ही फ़ॉर्म पर आप LLP चुनते हैं।
कौन सा फ़ॉर्म लागू होता है
फ़ॉर्म नंबर 2026 में बदल गए। अगर आप Form 49A या 49AA ढूँढ़ रहे हैं, तो वे अब ये बन गए हैं। स्वीकृत दस्तावेज़ Income Tax Rules, 2026 के Rule 158 में तय हैं, और वही तालिका ऊपर दी गई है।
- Form 93 — भारत का नागरिक कोई व्यक्ति (पहले Form 49A)
- Form 94 — भारतीय कंपनी, भारत में निगमित इकाई, या भारत में बनी अनिगमित इकाई (पहले Form 49A)
- Form 95 — ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है (पहले Form 49AA)
- Form 96 — भारत के बाहर निगमित इकाई, या भारत के बाहर बनी अनिगमित इकाई (पहले Form 49AA)
यानी भारत में बनी पार्टनरशिप फ़र्म, LLP, कंपनी, ट्रस्ट या HUF Form 94 इस्तेमाल करती है। जो फ़ॉर्म पहले से छपे हुए चल रहे हैं, उन पर पुराने नंबर हो सकते हैं।
निजी PAN से यह कैसे अलग है
एक निजी PAN आवेदन में तीन अलग-अलग प्रमाण माँगे जाते हैं — पहचान, पता और जन्मतिथि — साथ में दो फोटो और एक सिग्नेचर। इकाई के आवेदन में इनमें से कुछ नहीं माँगा जाता: रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ अकेला ही तीनों का प्रमाण बन जाता है, और कोई फोटो नहीं चिपकाई जाती। इकाई के पास इनकी जगह होते हैं — ऊपर बताया साइन का नियम, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, और अनिवार्य ऑफ़िस पता।
💰 इसका ख़र्च कितना है
मौजूदा फ़ॉर्म के अनुसार, प्रोसेसिंग फ़िज़िकल पैन कार्ड चाहिए तो GST सहित ₹107 है, और न चाहिए तो ₹72 (पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन पर ₹66) — ऐसी सूरत में आप फ़ॉर्म के ऊपर "Physical PAN Card not required" लिखते हैं और e-PAN पाने के लिए ईमेल पता देना ज़रूरी होता है। भारत से बाहर फ़िज़िकल कार्ड भेजने पर ₹910 और लगते हैं। फ़ीस बदलती रहती है; भुगतान से पहले मौजूदा रकम की पुष्टि कीजिए।
एक से ज़्यादा PAN रखने पर section 272B के तहत ₹10,000 का जुर्माना लगता है, इसलिए अगर इकाई के पास पहले से PAN है तो नया लेने के बजाय सुधार के लिए आवेदन कीजिए।
आवेदन कहाँ करें
आवेदन incometax.gov.in या अधिकृत सेवा प्रदाताओं — Protean (पहले NSDL) और UTIITSL — के ज़रिए होते हैं। इकाइयों की श्रेणियाँ और स्वीकृत दस्तावेज़ समय-समय पर बदलते रहते हैं — आवेदन से पहले मौजूदा सूची पोर्टल पर देख लीजिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पार्टनरशिप फ़र्म के PAN के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
Registrar of Firms का जारी किया रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की कॉपी, या पार्टनरशिप डीड की कॉपी। कोई फोटो नहीं चाहिए।
क्या प्रोप्राइटरशिप फ़र्म को अपना PAN चाहिए?
नहीं। फ़ॉर्म कहता है कि एकल स्वामित्व वाले कारोबार की स्थिति में प्रोप्राइटर अपने ही नाम से PAN के लिए आवेदन करता है। कारोबार को अलग PAN नहीं मिलता।
मेरी कंपनी के लिए Form 49A सही है या 49AA?
ये नंबर 2026 में बदल गए। भारतीय कंपनी अब Form 94 पर आवेदन करती है, जो पहले Form 49A था। भारत के बाहर निगमित कंपनी Form 96 पर, जो पहले Form 49AA था।
कंपनी के PAN आवेदन पर साइन किसे करना होता है?
कंपनी के लिए डायरेक्टर, फ़र्म या LLP के लिए पार्टनर, ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी, HUF के लिए कर्ता, और व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, स्थानीय निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति के लिए अधिकृत सिग्नेटरी। जो आवेदन उस तरीक़े से साइन नहीं होते, वे नामंज़ूर हो सकते हैं।
क्या कारोबारी PAN के लिए फोटो और सिग्नेचर चाहिए?
नहीं। फोटो सिर्फ़ व्यक्तिगत आवेदक चिपकाते हैं। इकाई उसकी जगह अपना रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ लगाती है।
HUF को पैन कार्ड के लिए क्या चाहिए?
कर्ता का बनाया एक हलफ़नामा जिसमें आवेदन की तारीख़ तक के हर सहदायिक का नाम, पिता का नाम और पता दर्ज हो, साथ में कर्ता के अपने नाम का एक दस्तावेज़।
यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं — और ToolGalli किसी सरकारी विभाग से संबद्ध नहीं है। ज़रूरतें बदलती रहती हैं; मौजूदा सूची ऑफ़िशियल पोर्टल पर ज़रूर देख लीजिए।