पैन कार्ड के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
सीधा जवाब: दो रास्ते हैं, और दोनों में माँगी जाने वाली चीज़ें अलग हैं। इंस्टेंट e-PAN मुफ़्त है, उसमें सिर्फ़ आपका आधार और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर चाहिए, और कोई दस्तावेज़ अपलोड नहीं होता। दस्तावेज़ वाला रास्ता — फ़ॉर्म 93, जो पहले फ़ॉर्म 49A था — इसमें पहचान, पते और जन्मतिथि, तीनों के प्रमाण चाहिए। आधार पहले दो के लिए चलता है, जन्मतिथि के लिए नहीं।
आप किस रास्ते पर हैं?
- इंस्टेंट e-PAN। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल की लॉगिन से पहले वाली सेवा, जो आपके आधार और उससे जुड़े मोबाइल नंबर से मुफ़्त में डिजिटल सिग्नेचर वाला e-PAN देती है। न कोई फ़ॉर्म भरना, न दस्तावेज़ लगाना। यह सिर्फ़ उनके लिए है जिन्हें अब तक पैन मिला ही नहीं, जो अनुरोध की तारीख़ को नाबालिग नहीं हैं, और जो धारा 160 के तहत प्रतिनिधि निर्धारिती नहीं हैं।
- Protean या UTIITSL से फ़ॉर्म 93। फ़िज़िकल कार्ड के लिए, नाबालिगों के लिए, और उन सबके लिए जिन्हें e-PAN सेवा नहीं मिल सकती। नीचे दी सूचियाँ इसी रास्ते पर लागू होती हैं।
🪪 पहचान का प्रमाण (कोई एक)
- UIDAI का जारी किया आधार कार्ड
- वोटर आईडी (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र)
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राशन कार्ड, जिस पर आपकी फोटो हो
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जारी ट्रांसजेंडर पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, जिस पर आपकी फोटो हो
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम का जारी फोटो पहचान पत्र
- पेंशनर कार्ड, जिस पर आपकी फोटो हो
- CGHS या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का फोटो कार्ड
इनमें से कुछ न हो तो दो और रास्ते हैं: सांसद, विधायक, नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी का साइन किया हुआ मूल पहचान प्रमाण पत्र, या बैंक शाखा के लेटरहेड पर बैंक प्रमाण पत्र, जिस पर सत्यापित फोटो, आपका खाता नंबर, और जारी करने वाले अधिकारी का नाम, मुहर तथा उसके कर्मचारी पहचान पत्र की कॉपी हो।
नाबालिग के मामले में बच्चे के अपने आधार के अलावा, माता-पिता या अभिभावक के दस्तावेज़ भी बच्चे की पहचान का प्रमाण माने जाते हैं।
🏠 पते का प्रमाण (कोई एक)
ये तीन महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए:
- बिजली का बिल
- लैंडलाइन टेलीफ़ोन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन का बिल
- पानी का बिल
- गैस कनेक्शन कार्ड या बुक, या पाइप्ड गैस का बिल
- बैंक खाते का स्टेटमेंट
- डिपॉज़िटरी खाते का स्टेटमेंट
- क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट
इन पर कोई समय-सीमा नहीं:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट, या जीवनसाथी का पासपोर्ट
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पोस्ट ऑफ़िस पासबुक, जिस पर आपका पता हो
- संपत्ति कर का नवीनतम आकलन आदेश
- सरकार का जारी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र
- संपत्ति का रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़
- ट्रांसजेंडर पहचान पत्र या प्रमाण पत्र
- केंद्र या राज्य सरकार का आवास आवंटन पत्र — यह तीन साल से पुराना नहीं होना चाहिए
या फिर सांसद, विधायक, नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी का साइन किया हुआ पते का प्रमाण पत्र, या नियोक्ता का मूल प्रमाण पत्र। नाबालिग के लिए माता-पिता या अभिभावक का दस्तावेज़ चलता है। विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक अपने निवास वाले देश का बैंक स्टेटमेंट या NRE खाते का स्टेटमेंट देते हैं।
पोस्टपेड मोबाइल बिल मान्य नहीं है। सूची में लैंडलाइन टेलीफ़ोन या ब्रॉडबैंड का बिल लिखा है, मोबाइल का नहीं — और इसी पर आवेदन आसानी से रद्द हो जाते हैं।
🎂 जन्मतिथि का प्रमाण (कोई एक)
- नगर निकाय, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत कार्यालय, या भारतीय वाणिज्य दूतावास का जारी जन्म प्रमाण पत्र
- मैट्रिकुलेशन (कक्षा 10) का प्रमाण पत्र या मार्कशीट
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी
- ट्रांसजेंडर पहचान पत्र या प्रमाण पत्र
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम का जारी फोटो पहचान पत्र
- CGHS या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का फोटो कार्ड
- विवाह रजिस्ट्रार का जारी विवाह प्रमाण पत्र
- पेंशन पेमेंट ऑर्डर
- सरकार का जारी निवास प्रमाण पत्र
- मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया जन्मतिथि का शपथ पत्र
आधार से क्या होता है, और क्या नहीं
- पहचान और पता साबित होता है। दोनों सूचियों में आधार का नाम है।
- जन्मतिथि की सूची में आधार नहीं है। दस्तावेज़ वाले रास्ते पर ऊपर दी गई जन्मतिथि की सूची का कोई दस्तावेज़ ले जाइए — जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी।
- इंस्टेंट e-PAN में यह सवाल उठता ही नहीं। वहाँ कुछ अपलोड नहीं होता — जन्मतिथि समेत आपका ब्योरा आधार e-KYC से आता है।
📸 फोटो और सिग्नेचर
- हाल की रंगीन फोटो, 3.5 सेमी × 2.5 सेमी, पावती रसीद में दी जगह पर चिपकाई हुई — स्टेपल या क्लिप नहीं, और चेहरा साफ़ दिखता हो
- सिग्नेचर या बाएँ अंगूठे का निशान अपने बॉक्स के अंदर हो, फोटो के ऊपर से नहीं
- नाबालिग की फोटो कार्ड पर नहीं छपती
- नाबालिग के लिए प्रतिनिधि निर्धारिती, HUF के लिए कर्ता, और कंपनी, फ़र्म या ट्रस्ट के लिए अधिकृत व्यक्ति साइन करता है
- अंगूठे का निशान मजिस्ट्रेट, नोटरी या राजपत्रित अधिकारी से मुहर और सील के साथ सत्यापित होना चाहिए
हर प्रमाण पर नाम आवेदन से हूबहू मिलना चाहिए, एक ही पंक्ति में। फ़ॉर्म पर "Poonam Ravi Narayan" और प्रमाण पर "Poonam R. Narayan" — यही अंतर आवेदन रद्द करा देता है।
💳 कितना ख़र्च आता है
- इंस्टेंट e-PAN: मुफ़्त।
- काग़ज़ी आवेदन, भारत में डिलीवरी: ₹110 — ₹93 और उस पर GST, जैसा Protean के निर्देश पन्ने पर लिखा है।
- भारत के बाहर डिलीवरी: ₹1,020, GST सहित।
- Protean के अपने फ़ीस लेख में ऑनलाइन रास्तों के लिए अलग आँकड़े हैं — भारत में फ़िज़िकल कार्ड के साथ e-PAN के लिए ₹107, पेपरलेस आवेदन में सिर्फ़ e-PAN के लिए ₹66, पेपरलेस न होने पर ₹72, और विदेश डिलीवरी के लिए ₹1,017। फ़ीस रास्ते के हिसाब से बदलती है, इसलिए जिस पन्ने से आवेदन कर रहे हैं, वहीं का आँकड़ा देख लीजिए।
पैन एक ही, दूसरा नहीं
एक से ज़्यादा पैन रखने पर धारा 272B के तहत ₹10,000 का जुर्माना लगता है। अगर ग़लती से दूसरा पैन मिल गया है, तो पूछे जाने का इंतज़ार किए बिना उसे तुरंत सरेंडर कर दीजिए।
2026 में फ़ॉर्म के नंबर बदल गए
आयकर अधिनियम, 2025 और आयकर नियम, 2026 के तहत पैन आवेदन के फ़ॉर्म नए नंबरों से जाने जाते हैं:
| नया फ़ॉर्म | पुराना फ़ॉर्म | किसके लिए |
|---|---|---|
| फ़ॉर्म 93 | 49A | भारतीय नागरिक व्यक्ति |
| फ़ॉर्म 94 | 49A | भारतीय कंपनी या भारत में निगमित संस्था |
| फ़ॉर्म 95 | 49AA | ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है |
| फ़ॉर्म 96 | 49AA | भारत के बाहर निगमित संस्था |
फ़र्म, कंपनी, LLP या HUF के लिए आवेदन में काग़ज़ बिलकुल अलग लगते हैं — देखिए फ़र्म या कंपनी के लिए पैन कार्ड।
आवेदन कहाँ करें
इंस्टेंट e-PAN इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर है। दस्तावेज़ वाला रास्ता Protean (पहले NSDL) या UTIITSL से चलता है: फ़ॉर्म ऑनलाइन भरिए, फिर साइन की हुई पावती, फोटो और प्रमाणों के साथ पैन सेवा यूनिट को भेजिए — या जहाँ रास्ता इजाज़त दे, वहाँ आधार आधारित e-KYC से पूरा कीजिए।
जिन ग़लतियों से आवेदन लौट आता है
- दस्तावेज़ वाले रास्ते पर आधार को जन्मतिथि का प्रमाण देना। वह उस सूची में है ही नहीं।
- पते के प्रमाण में पोस्टपेड मोबाइल बिल।
- तीन महीने से पुराना बिल या स्टेटमेंट, जहाँ नियम तीन महीने की सीमा रखता है।
- नाम का फ़र्क़ — एक दस्तावेज़ पर इनिशियल और दूसरे पर पूरा नाम।
- फोटो के ऊपर से सिग्नेचर, या पावती पर स्टेपल की हुई फोटो।
- जो पैन है उसे सुधारने के बजाय दूसरा पैन बनवाना।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या पैन के लिए आधार जन्मतिथि का प्रमाण माना जाता है?
दस्तावेज़ वाले रास्ते पर नहीं। आधार पहचान और पते की सूचियों में है, पर जन्मतिथि की सूची में नहीं — उसकी जगह उस सूची का कोई दस्तावेज़ दीजिए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी। इंस्टेंट e-PAN में कुछ अपलोड ही नहीं होता — जन्मतिथि आधार e-KYC से आती है।
पैन कार्ड के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
दस्तावेज़ वाले रास्ते पर पहचान, पते और जन्मतिथि का एक-एक प्रमाण, और पावती पर फोटो तथा सिग्नेचर। इंस्टेंट e-PAN में कोई दस्तावेज़ नहीं चाहिए — सिर्फ़ आधार और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर।
क्या पैन तुरंत मिल सकता है?
हाँ, मुफ़्त में — बशर्ते आपको पहले कभी पैन न मिला हो, आप नाबालिग न हों, और आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हो। पोर्टल डिजिटल सिग्नेचर वाला e-PAN जारी करता है।
पैन कार्ड की फ़ीस कितनी है?
इंस्टेंट e-PAN मुफ़्त है। काग़ज़ी आवेदन पर भारत में डिलीवरी के लिए ₹110 — ₹93 और उस पर GST — और विदेश डिलीवरी के लिए ₹1,020। ऑनलाइन रास्तों की फ़ीस अलग है, इसलिए जिस पन्ने से आवेदन करें वहीं देख लीजिए।
पैन फ़ॉर्म के लिए कैसी फोटो चाहिए?
हाल की रंगीन फोटो, 3.5 सेमी × 2.5 सेमी, पावती रसीद में दी जगह पर चिपकी हुई, जिसमें चेहरा साफ़ दिखे। स्टेपल मत कीजिए, और सिग्नेचर फोटो के ऊपर से नहीं, अपने बॉक्स के अंदर कीजिए।
क्या नाबालिग का पैन बन सकता है?
हाँ, दस्तावेज़ वाले रास्ते से, इंस्टेंट e-PAN से नहीं। माता-पिता या अभिभावक के दस्तावेज़ बच्चे की पहचान और पते का प्रमाण बनते हैं, प्रतिनिधि निर्धारिती साइन करता है, और बच्चे की फोटो कार्ड पर नहीं छपती।
मेरा पता प्रमाण चार महीने पुराना है — चलेगा?
अगर वह बिल या स्टेटमेंट है तो नहीं: बिजली, लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड, पानी, गैस, बैंक, डिपॉज़िटरी और क्रेडिट कार्ड के दस्तावेज़ तीन महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पोस्ट ऑफ़िस पासबुक, संपत्ति कर का आदेश, निवास प्रमाण पत्र और संपत्ति रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ पर कोई समय-सीमा नहीं।
फ़ॉर्म 49A का क्या हुआ?
आयकर नियम, 2026 के तहत उसका नंबर बदल गया। भारतीय नागरिक अब फ़ॉर्म 93 भरता है; भारतीय कंपनी फ़ॉर्म 94; भारत का नागरिक न होने वाला व्यक्ति फ़ॉर्म 95; और भारत के बाहर निगमित संस्था फ़ॉर्म 96।
मेरे पास पैन है और ग़लती से दूसरा आवेदन कर दिया।
दूसरा सरेंडर कर दीजिए। एक से ज़्यादा पैन रखने पर धारा 272B के तहत ₹10,000 का जुर्माना लगता है।
यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं — और ToolGalli किसी सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है। नियम और फ़ीस बदलते रहते हैं; जिस पोर्टल से आवेदन करें, वहाँ मौजूदा सूची देख लीजिए।