ECR पासपोर्ट और एमिग्रेशन क्लियरेंस: किसे चाहिए और कैसे मिलता है
सीधा जवाब: अगर आपके पासपोर्ट पर Emigration Check Required (ECR) लिखा है और आप 18 ECR देशों में से किसी में — जैसे सऊदी अरब, UAE, कुवैत, क़तर, ओमान या बहरीन — नौकरी करने जा रहे हैं, तो उड़ान से पहले प्रोटेक्टर ऑफ़ एमिग्रेंट्स से एमिग्रेशन क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। इसका आवेदन रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट या आपका नियोक्ता eMigrate पर करता है; अगर नियोक्ता ने आपको सीधे रखा है, तो आवेदन आप ख़ुद करते हैं। साथ में PBBY बीमा पॉलिसी भी चाहिए। non-ECR पासपोर्ट पर क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती।
कैसे पता करें कि पासपोर्ट ECR है?
- नई बुकलेट: आख़िरी पेज पर पिता / क़ानूनी अभिभावक के नाम वाले कॉलम के ठीक ऊपर "Emigration Check Required" छपा होता है।
- पुरानी बुकलेट: ECR की मुहर, आम तौर पर पेज 3 पर।
- न मुहर, न छपाई: यह non-ECR पासपोर्ट है — जिसे पहले ECNR कहा जाता था।
18 ECR देश
इन देशों में नौकरी के लिए एमिग्रेशन क्लियरेंस चाहिए: अफ़ग़ानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक़, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, क़तर, सऊदी अरब, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और यमन। eMigrate के मुताबिक़ इस समय लीबिया और यमन के लिए क्लियरेंस रोका गया है।
क्लियरेंस के बिना इन देशों में नौकरी के लिए जा रहे ECR पासपोर्ट धारक को भारतीय एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन आगे जाने से रोक सकता है।
non-ECR पासपोर्ट किसे मिल सकता है
आम तौर पर आप non-ECR पासपोर्ट के पात्र हैं, अगर आप:
- कक्षा 10 (मैट्रिक) या उससे आगे पढ़े हैं — सिवाय उन पेशों के जिन्हें प्रोटेक्टर ऑफ़ एमिग्रेंट्स ने अधिसूचित किया है, जैसे नर्स, जिन्हें पढ़ाई जितनी भी हो, क्लियरेंस चाहिए;
- विदेश में तीन साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं, एक बार में या कई बार मिलाकर;
- 18 से कम उम्र के नाबालिग हैं, या 50 से ज़्यादा उम्र के हैं;
- किसी नियमित पेशे या कारोबार की पक्की आमदनी पर इनकम टैक्स भरते हैं।
ECR पासपोर्ट को non-ECR में बदलवाने के लिए अपनी पासपोर्ट जारी करने वाली अथॉरिटी में पासपोर्ट दोबारा जारी करवाने का आवेदन कीजिए। नया पासपोर्ट जारी होता है — पुराने पासपोर्ट पर एंडोर्समेंट से स्टेटस नहीं बदलता।
एमिग्रेशन क्लियरेंस कैसे मिलता है
- एजेंट या नियोक्ता के ज़रिए। अगर आपको विदेश मंत्रालय में रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट, किसी प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर, या वैध परमिट वाले विदेशी नियोक्ता ने रखा है, तो eMigrate पर आपका रजिस्ट्रेशन वही करते हैं और क्लियरेंस लेते हैं।
- सीधी भर्ती। eMigrate की पब्लिक वेबसाइट पर एमिग्रेंट रजिस्ट्रेशन का आवेदन आप ख़ुद करते हैं। अगर आपका नियोक्ता eMigrate पर रजिस्टर्ड है, तो वह आपको Job ID, Job Code और अपना साइन किया हुआ रोज़गार अनुबंध देता है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वह भारतीय मिशन से सत्यापित डिमांड लेटर, साइन किया हुआ अनुबंध और आपके वीज़ा की कॉपी देता है।
- आप क्या अपलोड करते हैं: वीज़ा, फोटो, पासपोर्ट की कॉपी और रोज़गार अनुबंध।
- पहले PBBY। PBBY पॉलिसी पहले से होना ज़रूरी है, और रजिस्ट्रेशन के समय eMigrate बीमा कंपनी से उसे ऑनलाइन जाँचता है।
- आपके इलाक़े का प्रोटेक्टर ऑफ़ एमिग्रेंट्स आवेदन देखता है, और क्लियरेंस इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिलता है।
PBBY बीमा
प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY) उन ECR श्रेणी के कामगारों के लिए अनिवार्य है जो ECR देशों में नौकरी के लिए जाते हैं। इसमें मौत या स्थायी विकलांगता पर ₹10 लाख का कवर है, और प्रीमियम दो साल की पॉलिसी के लिए ₹275 या तीन की पॉलिसी के लिए ₹375 है, टैक्स अलग। योजना की जानकारी eMigrate पोर्टल पर है।
रिक्रूटिंग एजेंट: कितनी फ़ीस ले सकता है
- सिर्फ़ रजिस्टर्ड एजेंट से बात कीजिए। एजेंट प्रोटेक्टर जनरल ऑफ़ एमिग्रेंट्स के पास रजिस्टर्ड होते हैं — eMigrate पर एजेंट को जाँचिए और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिखाने को कहिए।
- सीमा: एजेंट 45 दिन की तनख़्वाह, ज़्यादा से ज़्यादा ₹20,000 तक ही ले सकता है। भुगतान सिर्फ़ डिमांड ड्राफ़्ट या चेक से कीजिए, और रसीद लीजिए।
- बाक़ी ख़र्च नियोक्ता का। उससे ऊपर के भर्ती और यात्रा के ख़र्च — वीज़ा का मेडिकल, वीज़ा फ़ीस, हवाई किराया, वहाँ शुरू का होटल — नियोक्ता के हैं, और अनुबंध के दौरान वह भर्ती का ख़र्च आपसे वसूल नहीं कर सकता।
- रोक वाले नियोक्ता: eMigrate की Prior Approval Category (PAC) सूची में शामिल विदेशी नियोक्ता भारत से भर्ती नहीं कर सकते।
- ज़्यादा फ़ीस या धोखे की शिकायत eMigrate पोर्टल पर कीजिए।
सऊदी अरब जा रहे हैं? सऊदी वर्क वीज़ा की गाइड में जमा होने वाले दस्तावेज़, अनुबंध, मेडिकल, घरेलू कामगारों के नियम और पहुँचने के बाद आपके अधिकार हैं।
मदद
विदेश मंत्रालय की प्रवासी हेल्पलाइन, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र, का नंबर 1800 11 3090 है — भारत में टोल-फ़्री।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ECR पासपोर्ट क्या होता है?
ऐसा भारतीय पासपोर्ट जिस पर "Emigration Check Required" दर्ज हो। इसके धारक को 18 ECR देशों में से किसी में नौकरी के लिए जाने से पहले प्रोटेक्टर ऑफ़ एमिग्रेंट्स से एमिग्रेशन क्लियरेंस लेना होता है।
18 ECR देश कौन-से हैं?
अफ़ग़ानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक़, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, क़तर, सऊदी अरब, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और यमन। लीबिया और यमन के लिए क्लियरेंस इस समय रोका गया है।
कैसे जानें कि मेरा पासपोर्ट ECR है या नहीं?
नई बुकलेट में आख़िरी पेज पर पिता / क़ानूनी अभिभावक के नाम के ठीक ऊपर "Emigration Check Required" छपा होता है; पुरानी बुकलेट में ECR की मुहर होती है, आम तौर पर पेज 3 पर। दोनों में से कुछ न हो, तो पासपोर्ट non-ECR है।
ECNR का मतलब क्या है?
ECNR, non-ECR पासपोर्ट का पुराना नाम है — ऐसा पासपोर्ट जिस पर ECR की मुहर या छपाई न हो। non-ECR पासपोर्ट धारक को एमिग्रेशन क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती।
ECR पासपोर्ट को non-ECR कैसे करवाएँ?
अगर आप non-ECR की कोई शर्त पूरी करते हैं — कक्षा 10 या उससे आगे की पढ़ाई, विदेश में तीन साल से ज़्यादा काम, 18 से कम या 50 से ज़्यादा उम्र, या इनकम टैक्स भरना — तो अपनी पासपोर्ट जारी करने वाली अथॉरिटी में दोबारा जारी करवाने का आवेदन कीजिए। नया पासपोर्ट जारी होता है; एंडोर्समेंट से स्टेटस नहीं बदलता।
क्या PBBY बीमा अनिवार्य है?
हाँ, उन ECR श्रेणी के कामगारों के लिए जो ECR देशों में नौकरी के लिए जाते हैं। इसमें मौत या स्थायी विकलांगता पर ₹10 लाख का कवर है, और प्रीमियम दो साल की पॉलिसी के लिए ₹275 या तीन की पॉलिसी के लिए ₹375 है, टैक्स अलग।
यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं — और ToolGalli किसी सरकारी विभाग से संबद्ध नहीं है। नियम बदलते हैं; आवेदन से पहले eMigrate पर ज़रूर पुष्टि करें।
और गाइड: पासपोर्ट के लिए ज़रूरी दस्तावेज़