भारत से सऊदी वर्क वीज़ा: दस्तावेज़, एजेंट की फ़ीस, मेडिकल और आपके अधिकार
सीधा जवाब: सऊदी वर्क वीज़ा का आवेदन आप नहीं, नियोक्ता करता है। भारत से आम तौर पर आप eMigrate पर रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट के ज़रिए जाते हैं, जो आपसे 45 दिन की तनख़्वाह, ज़्यादा से ज़्यादा ₹20,000 तक ही ले सकता है। वीज़ा से पहले Wafid पर बुक होने वाला GCC मेडिकल पास करना होता है। आप अरबी और अंग्रेज़ी में रोज़गार अनुबंध साइन करते हैं, और पासपोर्ट ECR है तो उड़ान से पहले एमिग्रेशन क्लियरेंस और PBBY बीमा चाहिए। सऊदी अरब में नियोक्ता को 90 दिन के अंदर इक़ामा देना होता है, और आपका पासपोर्ट आपके पास रहता है।
पूरा रास्ता, एक-एक कदम
- सऊदी नियोक्ता से ऑफ़र, आम तौर पर भारत में किसी रिक्रूटिंग एजेंट के ज़रिए। भारत से कामगारों की सारी भर्ती eMigrate से होती है, जहाँ सऊदी नियोक्ता रजिस्टर करता है।
- मेडिकल — GCC से मान्य सेंटर पर, Wafid पर बुक करके, भारत में ही, वीज़ा की प्रक्रिया से पहले।
- रोज़गार अनुबंध — एमिग्रेशन क्लियरेंस और वीज़ा से पहले आप और नियोक्ता साइन करते हैं।
- वर्क वीज़ा, जिसका आवेदन नियोक्ता करता है। यात्रा से पहले उसे अपने अनुबंध से मिला लीजिए।
- एमिग्रेशन क्लियरेंस और PBBY, अगर पासपोर्ट ECR है — आवेदन एजेंट या नियोक्ता eMigrate पर करता है।
- पहुँचने पर: दूसरा मेडिकल, फिर 90 दिन के अंदर आपका इक़ामा — यानी रेज़िडेंस परमिट।
साइन करने से पहले: एजेंट
- सिर्फ़ रजिस्टर्ड एजेंट। eMigrate पर एजेंट को जाँचिए, प्रोटेक्टर जनरल ऑफ़ एमिग्रेंट्स का जारी किया ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देखिए, और नियोक्ता का डिमांड लेटर और पावर ऑफ़ अटॉर्नी माँगिए।
- फ़ीस की सीमा: 45 दिन की तनख़्वाह, ज़्यादा से ज़्यादा ₹20,000 — भुगतान सिर्फ़ डिमांड ड्राफ़्ट या चेक से, रसीद के साथ। रसीद सँभालकर रखिए।
- नियोक्ता क्या देता है: वीज़ा फ़ीस और आपका हवाई टिकट, और सीमा से ऊपर वीज़ा का मेडिकल और वहाँ शुरू का होटल। अनुबंध के दौरान भर्ती का ख़र्च आपकी तनख़्वाह से नहीं वसूला जा सकता।
- रोक वाले नियोक्ता: देख लीजिए कि नियोक्ता eMigrate की Prior Approval Category (PAC) सूची में नहीं है।
- ECR पासपोर्ट वाली महिलाओं की भर्ती छह सरकारी एजेंसियों में से किसी के ज़रिए होती है — NORKA Roots और ODEPC (केरल), OMCL (तमिलनाडु), UPFC (उत्तर प्रदेश), OMCAP (आंध्र प्रदेश) और TOMCOM (तेलंगाना) — या सीधे, भारतीय मिशन से सत्यापित दस्तावेज़ों के साथ।
- सऊदी सरकारी और सैन्य अस्पतालों के लिए नर्सों की भर्ती तय भारतीय एजेंटों के ज़रिए होती है; बाक़ी अस्पताल सिर्फ़ इन छह सरकारी एजेंसियों से भर्ती करते हैं।
रोज़गार अनुबंध
- यह लिखित होता है, आप और नियोक्ता दोनों साइन करते हैं, और आम तौर पर दो साल का होता है।
- विवाद होने पर अरबी वाला पाठ माना जाता है — अरबी और अंग्रेज़ी दोनों में अनुबंध पर ज़ोर दीजिए, और एजेंट के अलावा किसी और से जँचवा लीजिए कि दोनों में एक ही बात लिखी है।
- यह एमिग्रेशन क्लियरेंस और वीज़ा से पहले साइन होता है, और रवाना होने से पहले एजेंट को आपको इसकी कॉपी देनी होती है।
- सऊदी अरब में अनुबंध मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के प्लेटफ़ॉर्म Qiwa पर ऑनलाइन भी जारी होता है।
- वहाँ पहुँचकर अरबी में साइन किया नया अनुबंध भारत में साइन किए अनुबंध की जगह ले लेता है — इससे ख़राब शर्तों वाला अनुबंध साइन मत कीजिए।
अनुबंध में ये बातें होनी चाहिए: नियोक्ता का नाम, काम की जगह, पद, अवधि और प्रोबेशन, बेसिक मासिक तनख़्वाह, काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी और ओवरटाइम, रहने की जगह, आने-जाने का इंतज़ाम, खाना या खाने का भत्ता, इलाज का ख़र्च, इक़ामा और एग्ज़िट/री-एंट्री वीज़ा का ख़र्च कौन देगा, छुट्टी और हवाई किराया, नौकरी ख़त्म करने की शर्तें, सेवा-समाप्ति लाभ, नवीनीकरण, पार्थिव शरीर भेजने का इंतज़ाम, और विवाद कैसे सुलझेंगे।
आपको कितनी तनख़्वाह मिलनी चाहिए
सऊदी अरब विदेशी कामगारों के लिए कोई न्यूनतम वेतन तय नहीं करता। भारत सरकार बातचीत के लिए रेफ़रल वेतन बताती है — ये 2025 के आँकड़े हैं, हर महीने के:
| काम | रेफ़रल वेतन |
|---|---|
| अकुशल और अर्ध-कुशल कामगार | |
| साधारण, जनरल या कंस्ट्रक्शन मज़दूर | SR 1,700 |
| सफ़ाई कर्मचारी, हर तरह के हेल्पर | SR 1,600 |
| घरेलू नौकरानी, पुरुष घरेलू हेल्पर, खेतिहर मज़दूर, माली | SR 1,500 |
| कुशल कामगार | |
| राजमिस्त्री, बढ़ई, स्टील फ़िक्सर, दर्ज़ी, महिला दर्ज़ी | SR 1,800 |
| डेकोरेटर, मछुआरा, बार बेंडर, प्लंबर, फ़ैब्रिकेटर, डेंटर, टाइल फ़िक्सर | SR 1,900 |
| मैकेनिक, AC टेक्नीशियन, कुक | SR 2,000 |
| इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर | SR 3,000 |
| क्रेन ऑपरेटर | SR 4,000 |
| हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर | SR 5,000 |
| मेडिकल स्टाफ़ | |
| नर्स (पुरुष या महिला), लैब टेक्नीशियन | SR 3,000 |
| X-ray टेक्नीशियन | SR 5,000 |
| होटल स्टाफ़ | |
| वेटर, स्टुअर्ड | SR 1,600 |
| सुपरवाइज़र | SR 2,300 |
| ऑफ़िस स्टाफ़ | |
| ड्राफ़्ट्समैन | SR 2,700 |
| क्लर्क / टाइपिस्ट | SR 3,500 |
| सेक्रेटरी | SR 4,000 |
| कंप्यूटर ऑपरेटर | SR 5,000 |
| अकाउंटेंट | SR 5,500 |
| कंप्यूटर प्रोग्रामर | SR 7,000 |
अपना वीज़ा कैसे जाँचें
- काम सिर्फ़ रोज़गार वीज़ा पर हो सकता है। फ़ैमिली विज़िट, फ़ैमिली, हज, उमरा और बिज़नेस वीज़ा वालों के काम करने पर रोक है।
- सऊदी अरब में "फ़्री वीज़ा" जैसी कोई चीज़ नहीं होती।
- बिज़नेस वर्क वीज़ा 2 महीने के छोटे, ख़ास काम के लिए होता है और नियमित रोज़गार वीज़ा नहीं है — नौकरी के लिए इसे मत लीजिए।
- वीज़ा पर वीज़ा का प्रकार, पेशा और स्पॉन्सर का नाम आपके अनुबंध से मिलाइए — किसी ऐसे व्यक्ति से जो अरबी पढ़ सके और एजेंट न हो। भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट बता सकता है कि वीज़ा असली है या नहीं।
- वर्क वीज़ा पहुँचने से 90 दिन तक मान्य होता है, और इसी अवधि में नियोक्ता इक़ामा जारी करता है।
मेडिकल
- गल्फ़ हेल्थ काउंसिल के प्रोग्राम Wafid पर बुक कीजिए। स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट US$10 का है और सेंटर आपके शहर के हिसाब से तय होता है; प्रीमियम अपॉइंटमेंट, US$25, में सेंटर और तारीख़ आप चुनते हैं।
- भुगतान के बाद स्लिप मिलती है — जितनी जल्दी हो सके मेडिकल सेंटर जाइए। नतीजा 26 दिन के अंदर आता है, और स्टेटस पासपोर्ट नंबर और राष्ट्रीयता, या स्लिप नंबर से देखा जा सकता है।
- सऊदी अरब पहुँचकर दोबारा जाँच होती है, और वहाँ अनफ़िट पाए गए कामगार को अपने ख़र्च पर भारत वापस भेजा जाता है।
अनफ़िट माना जाता है: HIV; हेपेटाइटिस B या C; माइक्रोफ़ाइलेरिया या मलेरिया; कुष्ठ रोग; छाती का असामान्य एक्स-रे, जिसमें TB भी शामिल है; किडनी, लिवर या दिल का फ़ेल होना; बेक़ाबू ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़; कैंसर; मानसिक या तंत्रिका संबंधी बीमारियाँ; काम में रुकावट डालने वाली विकलांगता; 7 g/dL से कम हीमोग्लोबिन; और गर्भावस्था, जब आवेदन वर्क वीज़ा के लिए हो।
आप कौन-से दस्तावेज़ जमा करते हैं
- eMigrate पर एमिग्रेंट रजिस्ट्रेशन के लिए: आपका वीज़ा, फोटो, पासपोर्ट की कॉपी और रोज़गार अनुबंध।
- अगर eMigrate पर रजिस्टर न होने वाले नियोक्ता ने सीधे रखा है: भारतीय मिशन से सत्यापित डिमांड लेटर, नियोक्ता का साइन किया अनुबंध, और वीज़ा की कॉपी।
- एमिग्रेशन क्लियरेंस से पहले: आपकी PBBY पॉलिसी।
- मेडिकल के लिए: Wafid की स्लिप — और बाद में मेडिकल रिपोर्ट।
- आपका पासपोर्ट यात्रा की तारीख़ से कम से कम छह महीने तक मान्य होना चाहिए।
अपने और नियोक्ता के साइन वाले अनुबंध की, एजेंट से सत्यापित, कॉपी साथ रखिए। पासपोर्ट, वीज़ा और अनुबंध की कॉपियाँ भारत में अपने परिवार के पास छोड़िए, एजेंट और स्पॉन्सर के नाम और फ़ोन नंबर के साथ।
घरेलू काम करने वाली महिलाएँ
घरेलू कामगार — ड्राइवर, नौकरानी, गार्ड, कुक — सऊदी श्रम क़ानून के दायरे में नहीं आते, इसीलिए भारत और सऊदी अरब ने 2014 में उनकी भर्ती पर समझौता किया। इसके तहत:
- भर्ती सिर्फ़ एक सऊदी और एक भारतीय रिक्रूटिंग एजेंसी के ज़रिए होती है, और डिमांड लेटर, पावर ऑफ़ अटॉर्नी और अनुबंध दूतावास से सत्यापित होकर eMigrate पर रजिस्टर होते हैं;
- घरेलू काम करने वाली महिला की उम्र 30 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और उसे कम से कम SR 1,500 हर महीने मिलने चाहिए, और उसका स्पॉन्सर रियाद के दूतावास या जेद्दा के कॉन्सुलेट के नाम पर US$2,500 की बैंक गारंटी जमा करता है;
- अनुबंध पर वह ख़ुद, उसका स्पॉन्सर, भारतीय एजेंट और सऊदी एजेंट साइन करते हैं, और दूतावास या कॉन्सुलेट उसे सत्यापित करता है;
- स्टैंडर्ड अनुबंध पहुँचने से दो साल का होता है, हर दिन कम से कम आठ घंटे लगातार आराम और हफ़्ते में एक दिन की छुट्टी देता है, और एक साल पूरा होने पर 15 दिन और दो साल पूरे होने पर 30 दिन की वेतन वाली छुट्टी, भारत आने-जाने के टिकट के साथ।
जो महिला किसी और वीज़ा पर, या टूरिस्ट वीज़ा पर किसी तीसरे देश के रास्ते जाती है, वह सऊदी अरब में ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से रहती है और क़ानून की सुरक्षा से बाहर होती है।
पहुँचने के बाद
- एयरपोर्ट पर Saudi Telecom Company के काउंटर से मुफ़्त सिम लीजिए, और SMS, WhatsApp या ईमेल से भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट में रजिस्टर कीजिए।
- नियोक्ता को आपको 90 दिन के अंदर इक़ामा देना होता है, और उसका, उसके नवीनीकरण का और किसी जुर्माने का ख़र्च वही उठाता है। इक़ामा के लिए GOSI (जनरल ऑर्गनाइज़ेशन फ़ॉर सोशल इंश्योरेंस) में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है।
- आपका पासपोर्ट आपके पास रहता है। स्पॉन्सर का उसे अपने पास रखना ग़ैरक़ानूनी है।
- एग्ज़िट/री-एंट्री वीज़ा के लिए स्पॉन्सर की सहमति चाहिए; उसकी मियाद ख़त्म होने से पहले न लौटने पर दो साल तक प्रवेश पर रोक लगती है।
- फ़रार (हुरूब) बताए गए कामगार की क़ानूनी हैसियत ख़त्म हो जाती है; डिटेंशन सेंटर से डिपोर्ट होने वाले को SR 10,000 का जुर्माना भरना होता है और उस पर पाँच साल की रोक लगती है।
- अनुबंध ख़त्म होने पर घर लौटना हो, तो नोटिस दीजिए — बेहतर है 60 दिन पहले।
- फ़ाइनल एग्ज़िट से पहले क़र्ज़ और जुर्माने चुकाइए, सेवा-समाप्ति लाभ लीजिए, और सऊदी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट ले लीजिए।
सऊदी श्रम क़ानून की बुनियादी बातें
- काम के घंटे: दिन में 8 और हफ़्ते में 48; रमज़ान में मुस्लिम कामगारों के लिए दिन में 6 और हफ़्ते में 36। ओवरटाइम घंटे के वेतन का 150% मिलता है।
- प्रोबेशन: आम तौर पर 90 दिन तक, लिखित सहमति से 180 तक बढ़ सकता है।
- सालाना छुट्टी: साल में 21 दिन, और एक ही नियोक्ता के साथ पाँच साल बाद 30 दिन।
- साल में बीमारी की छुट्टी: पहले 30 दिन पूरे वेतन पर, अगले 60 तीन-चौथाई वेतन पर, और फिर 30 बिना वेतन।
- मातृत्व अवकाश: 10 सप्ताह का होता है।
- सेवा-समाप्ति लाभ, एक ही नियोक्ता के साथ दो साल बाद: पहले पाँच साल के हर साल के लिए आधे महीने का वेतन, और उसके बाद हर साल के लिए पूरे महीने का। इस्तीफ़ा देने पर 2 से 5 साल की सेवा के लिए इसका एक-तिहाई, 5 से 10 के लिए दो-तिहाई, और 10 साल से पूरा मिलता है।
- रिटायरमेंट की उम्र: पुरुषों के लिए 60 और महिलाओं के लिए 55।
- घरेलू कामगार, 10 से कम कर्मचारियों वाली फ़र्मों के खेतिहर मज़दूर, और शॉर्ट-टर्म वर्क वीज़ा वाले कामगार श्रम क़ानून के दायरे में नहीं आते।
मदद कहाँ मिलेगी
- सऊदी श्रम मंत्रालय की हेल्पलाइन: 19911 — तनख़्वाह, इक़ामा या अनुबंध की समस्या के लिए। यहाँ कई भाषाओं में बात होती है, हिंदी में भी।
- भारतीय दूतावास, रियाद: 800 247 1234 (टोल-फ़्री) और +966-11 488 4697। कॉन्सुलेट जनरल, जेद्दा: 8002440003 (टोल-फ़्री) और +966 12 6614276।
- MADAD (madad.gov.in) — पासपोर्ट, इक़ामा, वीज़ा और अनुबंध की कॉपियों के साथ शिकायत दर्ज कीजिए, दूतावास या कॉन्सुलेट उस पर कार्रवाई करता है।
- भारत में विदेश मंत्रालय की प्रवासी हेल्पलाइन 1800 11 3090 है, टोल-फ़्री।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत से सऊदी वर्क वीज़ा के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
eMigrate पर एमिग्रेंट रजिस्ट्रेशन के लिए: आपका वीज़ा, फोटो, पासपोर्ट की कॉपी और रोज़गार अनुबंध। पासपोर्ट ECR है तो एमिग्रेशन क्लियरेंस से पहले PBBY पॉलिसी भी, और मेडिकल के लिए Wafid की स्लिप और बाद में मेडिकल रिपोर्ट। पासपोर्ट यात्रा की तारीख़ से कम से कम छह महीने तक मान्य होना चाहिए।
सऊदी की नौकरी के लिए एजेंट कितनी फ़ीस ले सकता है?
45 दिन की तनख़्वाह, ज़्यादा से ज़्यादा ₹20,000 — भुगतान सिर्फ़ डिमांड ड्राफ़्ट या चेक से, रसीद के साथ। वीज़ा फ़ीस और हवाई टिकट का ख़र्च नियोक्ता का है।
सऊदी वीज़ा के मेडिकल का ख़र्च कितना है?
Wafid पर स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट US$10 का है, और प्रीमियम, जिसमें मेडिकल सेंटर और तारीख़ आप चुनते हैं, US$25 का। नतीजा 26 दिन के अंदर आता है।
सऊदी वर्क वीज़ा कितने दिन मान्य रहता है?
सऊदी अरब पहुँचने से 90 दिन तक। इसी अवधि में नियोक्ता इक़ामा जारी करता है।
क्या सऊदी अरब में नियोक्ता मेरा पासपोर्ट अपने पास रख सकता है?
नहीं। पासपोर्ट अपने पास रखना आपका अधिकार है, और स्पॉन्सर का उसे अपने पास रखना ग़ैरक़ानूनी है। शिकायत श्रम मंत्रालय की हेल्पलाइन 19911 पर कीजिए।
क्या सऊदी अरब में भारतीय कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन है?
सऊदी अरब विदेशी कामगारों के लिए कोई न्यूनतम वेतन तय नहीं करता। भारत के 2025 के रेफ़रल वेतन घरेलू नौकरानी या माली के लिए SR 1,500 हर महीने से लेकर कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए SR 7,000 तक हैं, और घरेलू काम करने वाली महिला को कम से कम SR 1,500 हर महीने मिलने चाहिए।
इक़ामा क्या होता है?
आपका रेज़िडेंस परमिट, यानी सऊदी अरब में रहने वाले का पहचान पत्र। नियोक्ता को पहुँचने के 90 दिन के अंदर इसे जारी करना होता है और ख़र्च वही उठाता है, और इसके लिए GOSI में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है।
यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं — और ToolGalli किसी सरकारी विभाग से संबद्ध नहीं है। नियम बदलते हैं; कोई कदम उठाने से पहले eMigrate, रियाद के भारतीय दूतावास या जेद्दा के कॉन्सुलेट से पुष्टि कर लीजिए।
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